मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2026 को जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देशानुसार सदर अस्पताल औरंगाबाद परिसर का अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन एवं उपाधीक्षक द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में कुल 10 निजी एंबुलेंस अनधिकृत रूप से खड़ी पाई गईं। इस संबंध में सभी संबंधित एंबुलेंस के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान मौके पर एक एंबुलेंस चालक को छोड़कर अन्य चालक अनुपस्थित पाए गए।
संयुक्त निरीक्षण के दौरान अनधिकृत रूप से खड़ी पाई गई निजी एंबुलेंस के निबंधन नंबर BR26PA9039, BR26PB2846, BR02PC1369, BR26PA4670, BR02PC1559, BR26PA0946, BR26PA7737, BR02AA8377, BR24PA4196 एवं BR26PA4652 हैं।
अस्पताल परिसर में निजी एंबुलेंस की अनधिकृत पार्किंग से मरीजों के सुगम आवागमन,आपातकालीन सेवाओं के संचालन तथा अस्पताल की समुचित व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर एवं मुख्य द्वार पर निजी एंबुलेंस के अनधिकृत पड़ाव पर रोक लगाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा भी निजी एंबुलेंस के संचालन में अनियमितताओं पर नियंत्रण तथा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत परिवहन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर जिले में संचालित निजी एंबुलेंस की सूची तैयार करने, अवैध पार्किंग पर रोक लगाने, मरीजों से मनमाना किराया वसूलने तथा निजी अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए अनुचित दबाव डालने जैसी शिकायतों पर कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है।
साथ ही, निजी एंबुलेंस में आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण, ऑक्सीजन, दवाइयों एवं प्रशिक्षित आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन (EMT) की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा वाहनों की स्थिति, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक मानकों की समय-समय पर जांच करने का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, अस्पताल परिसर में सुव्यवस्था बनाए रखना तथा आपातकालीन सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। अस्पताल परिसर में अनधिकृत पार्किंग, मरीजों के आवागमन में बाधा अथवा एंबुलेंस संचालन से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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