मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद। आज दिनांक 15/09/2026 व्यवहार न्यायालय में जिला न्यायाधीश चतुर्थ दिव्या वशिष्ठ ने हसपुरा थाना कांड संख्या 17/15, एसटीआर 334/15,100/25 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। एपीपी विंदेश्वरी प्रसाद तांती ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त मुंडा शाह और मोईन शाह सलेमपुर हसपुरा को भादंवि धारा 302/149 में आजीवन कारावास की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास होगा। धारा 147/149 में एक साल की सजा सुनाई है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। हत्या के इस घटना में 10/09/26 को अभियुक्त मुंडा शाह और मोईन शाह को दोषी ठहराया गया था। तथा बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था और अन्य अभियुक्त राजा शाह ,शमसुर शाह,शहबुब शाह, ननछदा शाह को दोषमुक्त कर दिया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मुन्ना शाह सलेमपुर हसपुरा ने 05/02/15 को अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि अभियुक्तगण हमारे घर के सामने 04/02/15 को रात्रि 09 बजे तेज आवाज में अश्लील गाना बजा रहे थे तो हमारे पिता अतीम शाह सलेमपुर हसपुरा ने ऐसा करने से मना किया तो अभियुक्तों ने लाठी और गंडासे से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया उनके शिर पर गम्भीर चोट लगी थी। अभियुक्तों के हटने पर हमलोग पिता जी को इलाज के लिए हसपुरा ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई।आज सजा के बिन्दु पर सुनवाई में एपीपी ने अधिकतम सजा की मांग की तो बचाव पक्ष ने कहा कि अभियुक्त मजदूर हैं, साईं है कम सजा और कम से कम जुर्माना की अनुरोध करते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने अपना फैसला सुनाई है।

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