संपादक डॉ मदन मिश्र की रिपोर्ट।
ATH NEWS 11:-गया पूर्व मध्य रेलवे के डीडीयू मंडल अंतर्गत गया रेलवे सुरक्षा बल रेसुब पोस्ट और राजकीय रेल पुलिस जीआरपी ने 'ऑपरेशन यात्री सुरक्षा' के तहत संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन से एक शातिर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से दो महिला अपराधियों और एक पुरुष अपराधी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 04 मोबाइल फोन और एक जोड़ी चांदी की पायल बरामद की गई है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 54,000 रुपये आंकी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बन रही थी चोरी की योजना जानकारी के अनुसार, 21 जून 2026 को रेसुब पोस्ट गया के उप-निरीक्षक रणधीर कुमार, प्रधान आरक्षी संतोष कुमार सिंह, आरक्षी विकास कुमार, निरंजन कुमार, आलोक कुमार सक्सेना, रोशन कुमार तथा जीआरपी गया की उप-निरीक्षक लक्ष्मी देवी व सिपाही सुबोध कुमार और मुन्ना कुमार सिंह स्टेशन परिसर में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर फुट ओवर ब्रिज एफओबी के नीचे दो महिलाएं और एक पुरुष संदिग्ध अवस्था में बैठे दिखाई दिए।
पूछताछ में कबूला जुर्म संदेह होने पर जब सुरक्षा बलों ने तीनों को रोककर कड़ी पूछताछ की, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों के कीमती सामान, जेवरात और मोबाइल चोरी करते हैं। वे सभी वहां चोरी किए गए सामान को बेचने और अगली चोरी की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे।
गिरफ्तार अपराधियों की पहचान:--
मो० सरफराज (उम्र 28 वर्ष), पिता- मुस्तफा शेख, निवासी- वारीसनगर, थाना- कोतवाली, जिला- गया। रूबी देवी उम्र 26 वर्ष पति- लालू पासी, निवासी- फुसरो, थाना- बेरमो, जिला- बोकारो (झारखंड)। तितली कुमारी (उम्र 22 वर्ष), पिता- पिंटू पासी, निवासी- फुसरो, थाना- बेरमो, जिला- बोकारो झारखंड।
चोरी का सामान और ब्लेड बरामद:---
तलाशी के दौरान आरोपी मो० सरफराज के पास से इनफिनिक्स और विवो कंपनी के 2 टचस्क्रीन मोबाइल बरामद हुए। वहीं, महिला आरोपी रूबी देवी के पास से यात्रियों के बैग काटने वाला ब्लेड का टुकड़ा और एक आईटेल कंपनी का कीपैड मोबाइल मिला। तीसरी आरोपी तितली कुमारी के काले रंग के झोले से भी एक ब्लेड का टुकड़ा, लावा कंपनी का कीपैड मोबाइल और चोरी की एक जोड़ी चांदी की पायल बरामद हुई। सामान के वैध कागजात न दिखाने पर पुलिस ने सभी सामानों को विधिवत जब्त कर लिया।
दर्ज हुआ मामला:--
इस संबंध में गया जीआरपी द्वारा कांड संख्या 163/2026 दिनांक 21/06/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(5) के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रेल पुलिस की इस मुस्तैदी से स्टेशन पर यात्रियों ने राहत की सांस ली है।
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