⚡ ब्रेकिंग News

31 जुलाई 2026 तक शत-प्रतिशत सीएमआर जमा नहीं करने वाले समिति अध्यक्षों एवं राइस मिलों पर होगी सख्त कार्रवाई : जिला पदाधिकारी.

 



मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।




औरंगाबाद। आज दिनांक 29/07/2026, समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में 27/07/2026 को धान अधिप्राप्ति एवं कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) आपूर्ति की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 1,80,901.847 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध 1,22,554.770 मीट्रिक टन सीएमआर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाना है। इसके विरुद्ध अब तक 1,15,347.892 मीट्रिक टन (94.12 प्रतिशत) सीएमआर की आपूर्ति की जा चुकी है। वर्तमान में 7,339.397 मीट्रिक टन (253 लॉट) सीएमआर की आपूर्ति शेष है।


समीक्षा के दौरान अधिक लंबित सीएमआर वाले समितियों में पिपरा (बारुण), कंचनपुर (ओबरा), बैरांव (कुटुंबा), भरूब (ओबरा), ईटार (रफीगंज), पिपरा (नवीनगर), बौर (रफीगंज), सरसौली (ओबरा) तथा व्यापार मंडल, ओबरा शामिल पाए गए।जिला पदाधिकारी द्वारा रवि मिनी राइस मिल, माँ अम्बे एग्रो प्रोसेसिंग, आयुष राइस मिल, प्रशांत राइस मिल, देवन्ती फूड्स इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि. सहित अन्य संबंधित राइस मिलों द्वारा अपेक्षित सीएमआर आपूर्ति नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी संबंधित मिलरों एवं समिति अध्यक्षों को 31 जुलाई, 2026 तक शत-प्रतिशत सीएमआर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।


जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि ओबरा प्रखंड अंतर्गत भरूब पैक्स द्वारा लंबे समय से सीएमआर की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण संबंधित थाना में कांड संख्या 229/26, दिनांक 27.07.2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 

इसी प्रकार कुटुंबा प्रखंड के दधपा पैक्स द्वारा भी लगातार सीएमआर आपूर्ति में विलंब किए जाने के कारण संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु संबंधित थाना में आवेदन समर्पित किया गया है।


जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित समय-सीमा तक शत-प्रतिशत सीएमआर जमा नहीं करने वाली समितियों के विरुद्ध सरकारी राशि के गबन का मामला दर्ज कराया जाएगा। ऐसी समितियों को आगामी अधिप्राप्ति वर्ष में धान अधिप्राप्ति से वंचित रखा जाएगा तथा उनके विरुद्ध सहकारिता अधिनियम की धारा-41 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। 

साथ ही निर्धारित अवधि के भीतर सीएमआर की आपूर्ति नहीं करने वाले राइस मिलों को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में शामिल करने की अग्रेतर कार्रवाई भी की जाएगी।बैठक में संबंधित विभागीय पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

Post a Comment

Previous Post Next Post
BREAKING NEWS : Loading...

ताज़ा खबरें

राजनीति समाचार
राजनीति समाचार लोड हो रहे हैं...