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फाइनेंस कराकर समय में रुपया नहीं पटाने वाले आरोपी को पुलिस ने रगड़ कर दबोचा..

           


                                                                       

ATH NEWS 11:-भिलाई 14 जून 2026 फाइनेंस कराकर फाइनेंस करने वाले दुकानदार और कंपनियों को रुपए समय में नहीं लौटने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रार्थी ने थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका परिचित शेखर देशमुख अपने साथी अनुराग देशमुख के साथ अंश मोबाइल, आकाशगंगा सुपेला गया था, जहां प्रार्थी के नाम पर बजाज फाइनेंस के माध्यम से एप्पल कंपनी का आईफोन फाइनेंस कराया गया तथा मोबाइल अपने साथ ले गया। इसके पश्चात आरोपी एवं उसके अन्य साथियों द्वारा प्रार्थी के नाम पर विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से मोबाइल, एसी एवं एलईडी टीवी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस कराए गए।प्रारंभ में आरोपियों द्वारा कुछ किस्तों की राशि प्रार्थी के बैंक खातों में जमा कराई जाती रही, जिससे फाइनेंस की किस्तें कटती थीं। बाद में किस्त राशि जमा करना बंद कर दिया गया, जिसके कारण प्रार्थी के खाते से राशि कटने लगी तथा विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के प्रति 1,73,513 रुपये की देय राशि शेष रह गई। रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 833/2026 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।अन्य व्यक्ति के नाम का उपयोग कर फाइनेंस सुविधा प्राप्त करना तथा किस्त राशि का भुगतान न कर अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित करना।

अंश मोबाइल आकाशगंगा सुपेला, एवन इलेक्ट्रॉनिक्स सिंधिया नगर दुर्ग, रिलायंस डिजिटल सूर्या मॉल एवं पोलसायपारा दुर्ग।▪️ आरोपी का नाम :1. शेखर देशमुख, उम्र 26 वर्ष, निवासी केलाबाड़ी, थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग (छ.ग.) जप्त सामग्री :

प्रकरण में वैधानिक साक्ष्य एवं संबंधित दस्तावेज संकलित किए गए हैं। सराहनीय भूमिका :--

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला विजय यादव, उनि पारस ठाकुर, प्रधान आरक्षक शुबोध पाण्डेय, आरक्षक उपेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र पटेल एवं गोपाल लामा की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :--

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति के कहने पर अपने नाम, दस्तावेज अथवा पहचान संबंधी जानकारी का उपयोग फाइनेंस, बैंकिंग अथवा अन्य वित्तीय लेन-देन हेतु न करने दें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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