मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद। आज दिनांक 12/06/2026 व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम अनीस कुमार ने सीमरा थाना के जी आर संख्या 1862/19 टी आर संख्या 1439/26 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सजा सुनाई है। अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त अशोक यादव सिमरा को भादंवि धारा 354 भी में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है और भादंवि धारा 457 में तीन साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। अभियुक्त पर 22/07/21 को उल्लेखित धाराओं में आरोप गठित किया गया था। अभियोजन के पक्ष से चार गवाही हुई थी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 09/10/19 को अभियुक्त के पड़ोसी के पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि रात में बनियान और गमछे पहने अभियुक्त ने गलत नियत से सूचक के कमरे में प्रवेश कर गया। हल्ला सुन सूचक के पति आया तो अभियुक्त ने सूचक के पति का सोने के चैन छीन कर हड़बड़ी में मोबाइल छोड़ कर भाग गया। जिसे सूचक ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया था।

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