मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद।आज दिनांक 10/07/2026 व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रधान जिला न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने रिसियप थाना कांड संख्या 37/11, एसटीआर 319/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को एक बच्चे के हत्या करने और साक्ष्य छिपाने में दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त सुरेन्द्र मेहता गडरा रिसियप को भादंवि धारा 364,302/201 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 20/07/26 निर्धारित किया गया है। अभियोजन की ओर से 12 गवाही हुई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक सूचक गडरा गांव के महेंद्र मेहता ने 17/06/11 को अभियुक्त पर नाबालिग लडके विवेक कुमार का अपहरण का आरोप लगाया था। जिसकी तीन माह बाद सिंचाई नहर से लाश बरामद हुई थी। परिजनों ने शर्ट, बेल्ट और दांत से मृत बच्चे की पहचान किये थे। सूचक का अभियुक्त से पूर्व जमीनी विवाद था।

Post a Comment