मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद। आज दिनांक 11/06/2026 व्यवहार न्यायालय में एसडीजेएम अनीस कुमार ने महिला थाना कांड संख्या 17/24, जी आर 667/24, टी आर 1814/26 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि सुचिका के पति अजीत कुमार सास उर्मिला देवी ससुर योगेन्द्र सिंह जम्होर को भादंवि धारा 498 ए में दो साल की साधारण कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 4 में नौ महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है।दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी,अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में पांच गवाही हुई थी। शिकायतकर्ता की गवाही और अन्य गवाहों की गवाही ने उल्लेखित घटना को न्यायालय में पुष्टि कराने में सफल रही। गवाहों की गवाही में शादी के दो महीने बाद क्रेटा गाड़ी की मांग, मायका पक्ष के देने में असमर्थता में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न,06 मार्च 2024 को पंचायत में पति का घोषणा की फोर व्हीलर मिलेगा तो पत्नी के रूप में रखेंगे और इससे पूर्व 07 नवम्बर 2023 को सारे गहने छिनकर घर से निकालने की न्यायालय में पुष्टि करने में अभियोजन पक्ष सफल रही है। तत्पश्चात सजा सुनाई गई है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस विषय में प्राथमिकी 13/03/24 को दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया था कि नोकरी वाले युवक से शादी 06 जून 2023 को हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी शादी में तीस लाख के उपहार दिये थे। अभियुक्तों पर न्यायलय में आरोप गठन 23/10/24 को हुई थी ।


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