महराजगंज। जनपद में डीजल–पेट्रोल की किल्लत, अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर अब पेट्रोल पंपों से डिब्बे में केवल 05 लीटर डीजल या पेट्रोल ही दिया जाएगा। इसके साथ ही बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन देने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में डिब्बे में तेल देने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों और अवैध भंडारण की शिकायत मिलने पर जांच कर लाइसेंस तक निरस्त किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियों को डीजल–पेट्रोल न दें। प्रशासन का मानना है कि कई मामलों में बिना नंबर वाले वाहनों और डिब्बों के माध्यम से ईंधन की कालाबाजारी की जा रही है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हाल के दिनों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें और डीजल–पेट्रोल की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। पूर्ति विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार पेट्रोल पंपों की निगरानी कर रहे हैं।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वाले पंप संचालकों और अवैध रूप से ईंधन का भंडारण या बिक्री करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस सख्ती के बाद जिले में अवैध तेल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि आम लोगों को उम्मीद है कि इससे डीजल–पेट्रोल की कृत्रिम किल्लत और कालाबाजारी पर लगाम लगेगी।
प्रभारी महराजगंज
कैलाश सिंह.

Post a Comment