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अवैध पशु तस्करी का खुलासा, बोलेरो पिकअप सहित 7 बैल जब्त,चालक गिरफ्तार।



विश्रामपुर से श्रवण कुमार रवि के रिपोर्ट।


एटीएच न्यूज़ 11:- पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो पिकअप वाहन से सात गोवंशीय पशु (बैल) बरामद किए हैं।इस दौरान वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है,जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 मार्च 2026 की रात करीब 8:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप से गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक अवैध तरीके से रेहला की ओर से लाकर विश्रामपुर–इटको रोड के रास्ते ले जाया जा रहा है।सूचना के आधार पर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विश्रामपुर थाना पुलिस ने नवाडीह कला स्थित देवी धाम के पीछे इटको रोड पर सशस्त्र बल के साथ वाहन जांच अभियान शुरू किया।


करीब रात 9 बजे सफेद रंग की बोलेरो पिकअप (संख्या JH03AW 9020) को आते देखा गया। पुलिस द्वारा वाहन को रोकने का संकेत दिया गया,लेकिन चालक ने वाहन भगाने की कोशिश की।हालांकि पुलिस बल की तत्परता से वाहन को पकड़ लिया गया।वाहन की तलाशी लेने पर उसमें सात गोवंशीय पशु (बैल) लदे हुए पाए गए।


पूछताछ के दौरान चालक ने अपना नाम पिंटू शर्मा (26 वर्ष), पिता पंचम शर्मा, ग्राम सोनार खाप, थाना कुटुंबा, जिला औरंगाबाद (बिहार) बताया। उसने बताया कि वह इन पशुओं को बिहार के संडा मेला में बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन पूछताछ के दौरान वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।


पुलिस ने बोलेरो पिकअप वाहन और सभी सात पशुओं को जब्त कर लिया है।जांच में वाहन के मालिक की पहचान इमरान हुसैन,पिता अतहर हुसैन,ग्राम अररुआ खुर्द,थाना हरिहरगंज,जिला पलामू के रूप में हुई है। इसके अलावा मोबाइल नंबर 8797963699 के धारक मुमताज अंसारी (गुरुडीह, गढ़वा) के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।


इस संबंध में विश्रामपुर थाना कांड संख्या 19/2026 दिनांक 6 मार्च 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(5)/3(5), झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 की धारा 12/13 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने चालक पिंटू शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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