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व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने दिए थानाध्यक्ष का वेतन बंद करने के आदेश-जाने वजह.

 


मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।




औरंगाबाद। आज दिनांक 31/08/2026 व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार के न्यायालय ने रफीगंज थाना कांड संख्या 366/22, सेशन ट्राइल संख्या 594/25  में सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से वेतन बंद करने का आदेश जारी किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि गवाही प्रस्तुत न करने के कारण थानाध्यक्ष को न्यायिक आदेश के अवहेलना का शोकोज 31/07/26 को किया गया था, फिर भी आज तक न्यायालय में गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे न्यायधीश ने न्यायिक आदेश के अवमानना मानते हुए वेतन बंद अगले आदेश तक रखने का आदेश दिया है। इससे पूर्व भी रफीगंज थानाध्यक्ष  को अन्य दो सेशन ट्राइल में भी आदेश के अवमानना पर वेतन बंद के आदेश जारी किया गया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने आगे बताया कि इससे पूर्व इस न्यायालय द्वारा सेशन ट्राइल के सुनवाई के दौरान रिसीयप , मुफ्फसिल और हसपुरा थानाध्यक्ष को वेतन बंद का आदेश जारी किया गया था। अधिवक्ता ने बताया कि आज सुनवाई के दौरान गवाही प्रस्तुत न करने पर मदनपुर थाना कांड संख्या 138/20, ओबरा थाना कांड संख्या 75/19 और हसपुरा थाना कांड संख्या 301/22 में सम्बंधित थानाध्यक्ष को शोकोंज किया गया है। शोकोज के जवाब देने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है।

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