WhatsApp से नहीं, कोरबा-विशाखापत्तनम ट्रेन में पकड़ी गई युवती, जानें रेलवे का नया नियम...
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ऐसा ही एक मामला कोरबा-विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस में सामने आया है, जहां एक युवती को इस लापरवाही के कारण पेनल्टी देनी पड़ी दरअसल, गाड़ी संख्या 18517 कोरबा-विशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस कोरबा स्टेशन से शाम 4:10 बजे रवाना हुई थी। ट्रेन में सवार एक युवती के पास टिकट नहीं था।
टीटीई को आते देख उसने आनन-फानन में अपने भाई को फोन किया और ऐप के जरिए टिकट बनवाकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सऐप पर मंगा लिया। जब टीटीई ने टिकट चेक किया, तो उस पर बुकिंग का समय शाम 4:45 बजे दर्ज था, यानी टिकट ट्रेन छूटने के बाद लिया गया था। रेलवे नियमों के तहत इस टिकट को अमान्य घोषित कर युवती से जुर्माना वसूला गया।
रेलवे ने 19 जून 2026 से बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माना राशि दोगुनी कर दी है। अब बिना उचित टिकट के यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माने की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर सीधे 500 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही किराए की राशि अलग से देनी होगी।
अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो टिकट हमेशा यात्रा शुरू होने से पहले और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से ही बुक करें। WhatsApp पर मंगाए गए टिकट के स्क्रीनशॉट या किसी दूसरे के मोबाइल से बुक किए गए अनारक्षित टिकट पर यात्रा करना महंगा पड़ सकता है। रेलवे के नए नियमों का पालन कर आप जुर्माने और अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं।
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