मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद। आज दिनांक 28/07/2026 व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने सेशन ट्राइल संख्या -128/20,बंदैया थाना -17/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को भादंवि धारा -324 में दोषी ठहराया है। लोक अभियोजक ने बताया कि अभियुक्त शिवनंदन यादव,राजनंदन यादव, श्यामनंदन यादव गांव सुगी बेला, थाना बंदैया को भादंवि धारा -324 में दोषी करार देते हुए परिवीक्षा का लाभ देते हुए डांट फटकार कर एक साल शान्ति व्यवस्था का बंधपत्र लेकर छोड़ दिया गया है। प्राथमिकी सूचक रघुनंदन यादव और अभियुक्तगण गोतीया है। दिनांक 07/08/20 अभियुक्तों ने सूचकगण पर खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने के उद्देश्य हमला किया था।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि परिवीक्षा का लाभ अभियुक्तों को आचरण सुधार,अच्छा नागरिक बनने के मौका देने, जिविकापार्जन के रोजगार जारी रखने के लिए और जेल में भीड़ कम करने के उद्देश्य से दिया जाता है।

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