मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद।आज दिनांक 13/07/2026 व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने नवीनगर थाना कांड संख्या 199/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को इस वाद में दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त कुंदन कुमार उर्फ सचिन गांव धनौती, थाना नवीनगर को बीएनएस की धारा 79 और 351 में दोषी करार दिया है। अभियुक्त पूर्व से ही इस वाद में जेल में बंद हैं ।अभियुक्त को सजा के बिन्दु पर 17/07/26, को सजा सुनाई जाएगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 18/06/25 को अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर हमेशा अश्लील हरकत करता था। ऐसा करते हुए इन हरकतों का रील और विडियो बनाने लगा और फिर इन विडियो और रील वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने लगा। जब लड़की ने उसके गलत कार्य का विरोध किया तो उसने वीडीयो वायरल कर पीड़िता के परिवार को जान से मारने के धमकी देने लगा। तो अभियुक्त पर कानूनी
कार्यवाही हेतु पीड़िता के परिवार ने थाना में आवेदन दिया।

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