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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हत्यारोपी को आजीवन कारावास के सजा सुनाई।




मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।




औरंगाबाद।आज दिनांक 08/07/2026 व्यवहार न्यायलय औरंगाबाद  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने एसटीआर -206/01, मुफ्फसिल -452/2000 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मुख्य अभियुक्त को सजा सुनाई है। लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायलय नेअभियुक्त नवलाख यादव गांव बेला को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया है और आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विशुनदेव यादव बेला ने 29/10/2000 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि मेरा छोटा भाई बबन यादव रात 09 बजे खेत में पानी पटा रहा था। तब नवलाख यादव ने बबन यादव को शस्त्र से गोली मारकर हत्या कर दिया था।कोर्ट द्वारा वाद निर्णय पर 01/07/26 को नवलाख यादव बेला को इस वाद में दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया था।

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