मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद। आज दिनांक 16/06/2026 व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रधान न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार टंडवा थाना कांड संख्या -16/2004, सेशन केस नम्बर -1440/13 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सजा सुनाई है।लोक अभियोजक अजय कुमार संतोष ने बताया कि अभियुक्त लखन भुईयां मनोहरी टोला,नागाडिह,टंडवा को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और बीस हजार रुपए आर्थिक जुर्माना लगाया है। अभियुक्त लखन भुईयां को 06/06/26 को एक व्यक्ति के हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया गया था। और एक अन्य अभियुक्त संतोष भुईयां को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 12/03/04 अभियुक्तों के द्वारा एक व्यक्ति को गंभीर रूप से मारपीट करने का प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाने पर प्राथमिकी में न्यायालय के अनुमति से भादंवि धारा 302 जोड़ा गया था। और ट्रायल शुरू किया गया दो दशक बाद मृतक के परिजनों को न्याय मिल गया।

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