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अब डिब्बे-बोतल में नहीं मिलेगा पेट्रोल, आदेश जारी—उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई:-जिला पूर्ति अधिकारी .



महराजगंज:-जिले में पेट्रोल की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पूर्ति अधिकारी ए.पी. सिंह ने जनपद के सभी डीजल-पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में डिब्बे, कंटेनर, बोतल या अन्य किसी बर्तन में पेट्रोल की आपूर्ति नहीं की जाएगी।


जारी आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल की आपूर्ति केवल दो पहिया, चार पहिया या अन्य भारी वाहनों के ईंधन टैंक में ही की जाएगी। सभी पंप संचालकों को इस निर्देश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।


जिला पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि निरीक्षण या जांच के दौरान यदि किसी पेट्रोल पंप पर डिब्बे या कंटेनर में पेट्रोल की आपूर्ति करते हुए पाया गया तो संबंधित पंप संचालक के विरुद्ध लाइसेंसिंग शर्तों और मार्केटिंग डिसिप्लीन गाइडलाइन के प्रावधानों के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।


इस संबंध में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जियो मोबिलिटी और नायरा के बिक्री अधिकारियों को भी निर्देश भेजे गए हैं कि वे इस आदेश की प्रति संबंधित वितरकों को ई-मेल, डाक या व्हाट्सएप के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराएं और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।


साथ ही संबंधित कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपने स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है, ताकि जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर आदेश का सख्ती से अनुपालन हो सके।


जिला पूर्ति अधिकारी ने सहायक सूचना निदेशक से भी अनुरोध किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस आदेश का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाए, ताकि आम जनता भी इस व्यवस्था से अवगत हो सके।

       प्रभारी महराजगंज 

          कैलाश सिंह

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