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व्यवहार न्यायालय ने हत्यारोपी को दी आजीवन कारावास.





मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।




औरंगाबाद। आज दिनांक 07/08/2026 व्यवहार न्यायालय में जिला न्यायाधीश सप्तम संतोष कुमार झा के न्यायालय में नवीनगर थाना कांड संख्या 27/23, एसटीआर 27/25, 48/26 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई गई है। एपीपी राधेश्याम सिंह ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता नवीनगर को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा और पच्चीस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है और 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और सात हजार रुपए जुर्माना लगाया है और सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। अभियुक्त 09/09/24 से अभी तक जेल में ही बंद था, हाईकोर्ट ने भी जमानत नहीं दिया था। अभियोजन की ओर से 07 गवाही हुई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मृतक सज्जन कुमार मंगलबाजार बाजार नवीनगर के पत्नी पूजा देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 16/01/23 को रात्रि 08: 30 बजे मंगलबाजार स्थित अपने दरवाजे पर खड़ी थी। वहीं सज्जन कुमार चौकी पर बैठ कर खैनी बेच रहे थे, तो सोतेला भसूर अनमोल कुमार गुप्ता ने एक झोला लेकर आए और ससुर के श्राद्ध में किये खर्च और सम्पत्ति को लेकर बहस करते हुए झोला से पिस्तौल निकाल कर तीन गोली सज्जन कुमार को मार दी। जिससे बाजार में दहशत और अफरातफरी मच गई, सज्जन कुमार बचने के लिए घर के अन्दर भागे तो सीढ़ी पर बिहोश हो कर गिर गये। परिजनों और मुहल्ले वाले के सहयोग से रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था।काराधिन अभियुक्त को न्यायालय द्वारा वर्णित आरोप में 31/07/26 को दोषी ठहराया गया था।

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