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व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी ने आर्म्स एक्ट में सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

 



मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।


औरंगाबाद। आज दिनांक 23/08/2026 व्यवहार न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रेरणा सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या 327/25, जी आर 2427/25, टी आर 3561/25 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सजा सुनाई है। अभियोजन पदाधिकारी राजकिशोर सिंह ने बताया कि प्राथमिक काराधीन अभियुक्त पुकार भुईयां उर्फ पुकार मांझी पहाड़पुर टोला ,आमस ,गया को आर्म्स एक्ट की धारा- 25(1-B)A में दो साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगा और धारा 26 में भी दो साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगा। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी,अभियोजन की ओर से 08 गवाही हुई है, अभियुक्त को हाईकोर्ट से से भी जमानत नहीं मिली थी। अभियुक्त पर 01/11/25 को संज्ञान लिया गया था।02/01/26 से गवाही शुरू हुई थी ,08/06/26 से बहस शुरू हुई थी और 12/08/26 को वाद निर्णय पर गया था। अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में 22/08/26 को दोषी ठहराया गया था। और आज सजा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि निर्धारित किया गया है ।एक साल में वाद के सुनवाई पूरी हुई है।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक थानाध्यक्ष मदनपुर राजेश कुमार ने 06/08/25 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना मिली थी कि मदनपुर थाना के दो कांडों के अभियुक्त भेलीबांध की ओर जा रहा है, तो एस टी एफ और थाना के पुलिस लेकर पकड़ने निकले तो गाड़ी के आवाज सुनकर एक व्यक्ति पिछे देखते हुए भागने लगा। तब पिछा करके पकड़ा तो उसने अपना नाम पुकार भुईयां बताया। फिर तलाशी के दौरान लोडेड कट्टा और कारतुस बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

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