मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद।आज दिनांक 07/07/2026 व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला न्यायाधीश नवम ने एसटीआर 557/23,जी आर 227/23, दाउदनगर थाना कांड संख्या 299/23 मे सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि शिवम कुमार और रंजीत चन्द्रवंशी चौरम दाउदनगर को भादंवि धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है।जेल में बिताये अवधि सजा में समाहित होगा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता मिलें। अभियोजन की ओर से 06 गवाही हुई थी,अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्तों को 23/06/26 को उल्लेखित धारा में दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त शिवम कुमार घटना के समय से जेल में बंद हैं ,वाद सूचक नीरज कुमार चौरम दाउदनगर ने 20/05/23 को अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि चाची संजु कुंअर सुबह 5:30 बजे घर से बाहर शौच कर लोट रही थी, तब रास्ते में चापाकल के पास चाची को अभियुक्तों से किसी बात को लेकर बहस हो गई। शिवम कुमार ने चाकू तो उसके पिता ने लाठी से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। इलाज के क्रम में 22/ 05/23 को चाची संजु कुंअर की मृत्यु हो गई थी।

إرسال تعليق