मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद। आज दिनांक 01/07/2026 व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज प्रथम विश्व विभूति गुप्ता के कोर्ट में टंडवा थाना कांड संख्या 58/08, जी आर 2312/08 एसटीआर 78/09,44/23 में दोषी अभियुक्त रंजीत राजवंशी को कल सजा सुनाई जाएगा। एपीपी रामनरेश प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी अभियुक्त को भादंवि धारा 354,363,366, में 18/06/26 को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था ।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 15/10/08 को प्राथमिकी में बताया था कि अभियुक्त ने 30/09/08 को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी के प्रलोभन देकर घर से भगा ले गया था। लड़की 14/10/08 को वापस आई तो गांव के लोगों को बुलाकर उचित फैसला करना चाहा तो अभियुक्त और उसके परिजन गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और बोला कि जहां जाना है जाओ,तब उचित कानूनी कार्रवाई हेतु टंडवा थाना में आवेदन दिया।

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