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18 जुलाई को चेक बाउंस मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन.




मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।


औरंगाबाद। आज दिनांक 15/07/2026 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA), पटना के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के अध्यक्ष-सह-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार के मार्गदर्शन में 18 जुलाई, 2026 (शनिवार) को व्यवहार न्यायालय,औरंगाबाद में चेक बाउंस से संबंधित मामलों के सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।


जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने बताया कि विशेष लोक अदालत की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। अधिकाधिक मामलों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित पक्षकारों को अब तक लगभग 1,200 नोटिस प्रेषित किए जा चुके हैं।


उन्होंने बताया कि चेक बाउंस के मामलों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण व्यापारिक एवं वित्तीय लेन-देन में विश्वास बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर अपने विवादों का त्वरित, सरल एवं स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का भार कम होने के साथ-साथ समय, धन एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी के खर्च की भी बचत होती है।


सचिव तान्या पटेल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों का चेक बाउंस (धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881) से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में लंबित है, वे भी इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। यदि किसी कारणवश उन्हें नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, तब भी वे अपने अधिवक्ता, संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले के सौहार्दपूर्ण निस्तारण का प्रयास कर सकते हैं।


उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर पारित निर्णय को न्यायालय की डिक्री के समान विधिक मान्यता प्राप्त होती है तथा यह सभी पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। इसलिए सभी संबंधित पक्षकारों से अनुरोध है कि वे इस विशेष अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए आपसी सहमति से अपने विवादों का निस्तारण कराएँ।


जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे 18 जुलाई, 2026 को निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण में सहयोग करें।

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