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व्यवहार न्यायालय में सबसे पुरानी केस का हुआ निष्पादन.

 



मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।

औरंगाबाद।आज दिनांक 20/07/2026 व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में सबजज -अष्टम सह एसीजेएम सात संदीप कुमार सिंह ने स्वत्व वाद संख्या -96/67,78/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए, वादी के पक्ष में निर्णय सुनाया।अधिवक्ता ने बताया कि शादी के पक्ष में 12 गवाही हुई थी और प्रतिवादी के पक्ष में 06 गवाही हुई थी।वादी और प्रतिवादी के तीसरा पुस्त निर्णय सुना।इस वाद में पांच बार वाद बिन्दु का निर्धारण किया गया था।यह वाद जगनरायण यादव बनाम मुंगेश्वर यादव पता खखड़ा टोले नेपवा औरंगाबाद के नाम से 10/08/67 को दर्ज कराई गई थी। उस समय जिला गया था।प्रतिवादी 09/12/67 को हाजीर हुआ था ।1971 में विवादित स्थल का मूल्य 100 से बढ़ाकर 300 निश्चित किया गया था। 22/05/72 से साक्ष्य आरंभ किया गया था।यह वाद वादी पक्ष के तरफ से वादीगण को विवादित भूमि के रैयत उद्घोषित करने के लिए लाया गया था।


इस वाद के दोनों पक्षकार रानी सैयदा खातून के जमिदारी सटैलमेंट को सत्य बता रहे थे। वादी का पैमाना 25/01/1946 का था, तो प्रतिवादी का पैमाना 21/04/1945 का था।इस केस में अधिकांश पक्षकारों की मृत्यु हो चुकी है। आज वादी संख्या 04 सुबेदार यादव ने बताया कि खाता नंबर 31,पलॉट नम्बर 1488,रकवा 3 कठ्ठा,में आज हमें न्याय मिला। हमें पुनः विश्वास था कि आज न तो कल न्यायालय से जरूर न्याय मिलेगा।

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