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बैंक ऋण से जुड़े मामलों के निष्पादन में बैंक अपनाएं लचीला एवं मानवीय दृष्टिकोण, ऋणधारकों को अधिकाधिक राहत देने की करें पहल : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश.




मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।






औरंगाबाद। आज दिनांक 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित अधिकाधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित। बैंक अधिकारियों को समयबद्ध नोटिस निर्गमन एवं आपसी समझौते के आधार पर मामलों के निष्पादन का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार स्थित विधिक सेवा सदन में आगामी 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों एवं बैंक ऋण से संबंधित अधिकाधिक मामलों के निष्पादन को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम उमेश प्रसाद की अध्यक्षता में विभिन्न बैंकों के मुख्य प्रबंधकों एवं प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंक ऋण से संबंधित लंबित एवं पुराने मामलों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निष्पादित कराने तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक ऋणधारकों को राहत पहुंचाने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

           


बैठक को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम उमेश प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों एवं ऋणधारकों को लंबित विवादों से सरल, त्वरित एवं कम खर्च में मुक्ति दिलाने का एक प्रभावी माध्यम है। बैंक ऋण से संबंधित मामलों में यदि बैंक अधिकारी सकारात्मक, सहयोगात्मक एवं लचीला दृष्टिकोण अपनाएं तथा ऋणधारकों को उनकी आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उचित छूट एवं समझौते का अवसर प्रदान करें, तो बड़ी संख्या में मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन संभव है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बैंकों का उद्देश्य केवल बकाया राशि की वसूली तक सीमित न रहकर आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना तथा ऋणधारकों को यथासंभव राहत प्रदान करना भी होना चाहिए।

 

उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में अब एक माह से भी कम समय शेष है। इस बीच विभिन्न पर्व-त्योहारों एवं अवकाशों के कारण कार्य दिवसों की संख्या भी सीमित रहेगी। ऐसी स्थिति में बैंक ऋण से संबंधित मामलों में नोटिस निर्गत करने, पक्षकारों तक नोटिस की तामिला सुनिश्चित कराने तथा ऋणधारकों से संपर्क स्थापित करने के कार्य में तेजी लाना अत्यंत आवश्यक है। ताकि अधिकाधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर उनका निष्पादन कराया जा सके।

            

बैठक में उपस्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान, तथा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-प्राधिकार के प्रभारी सचिव संदीप कुमार सिंह ने भी बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बैंकों की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से अधिकाधिक ऋण मामलों में नोटिस निर्गत करने, ऋणधारकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक अधिकारियों को ऋणधारकों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए ऐसे मामलों में विशेष पहल करनी चाहिए, जिनका समाधान आपसी सहमति से संभव है।

बैठक के दौरान विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि पुराने एवं लंबित ऋण मामलों, विशेषकर वैसे मामलों में जिनमें संबंधित ऋणधारक राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने बकाया ऋण का निपटारा करना चाहते हैं। उन्हें नियमानुसार अधिकाधिक छूट एवं समझौते का लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। बैंक अधिकारियों ने यह भी भरोसा दिलाया कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे तथा ऋणधारकों को समझौते के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष पहल की जाएगी।

बैठक में बैंक अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे आगामी 12 दिसंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित अधिकाधिक मामलों के निष्पादन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होगी।जब बैंक अधिकारी केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रहकर लचीला, सकारात्मक एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऋणधारकों को वास्तविक लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास करेंगे।

अंत में बैंक प्रतिनिधियों ने विश्वास दिलाया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे तथा अधिकाधिक ऋण मामलों के निष्पादन के साथ-साथ ऋणधारकों को नियमानुसार यथासंभव राहत उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

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